SUPREME COURT DECISION LDC 2013 BONUS MARKS
सुप्रीम कोर्ट ने एलडीसी 2013की भर्ती में 10,20 और 30 अंक देने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है |साथ ही कहा की सरकार की नीति में कोर्ट दखल नहीं देगा |सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही एलडीसी के नियुक्ति पाने से वंचित रह गए 11500 और अधीनस्थ सेवाओं से जुड़े 4800 अभिय्राथियों की नियुक्ति का रास्ता साफ़ हो गया है |
राज्य सरकार ने पंचायती राज विभाग में एलडीसी के 19275 पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती की प्रक्रिया की थी |इस भर्ती में उन अभिय्राथियों के लिए बोनस का प्रावधान था जिन्होंने पंचायती राज से जुडी विभन्न शाखाओं में संविदा कर्मी के रूप में कार्य किया है |एक साल का अनुभव रखने वाले को 10 अंक ,2 वर्ष का अनुभव रखने वाले को 20 अंक ,3 वर्ष का अनुभव रखने वाले को 30 अंक का प्रावधान था |
परीक्षा के बाद इस प्रावधान को हाई कोर्ट में चौनती दी गई |हाई कोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं का निस्तान्त्रण करतें हुए 5,10 और 15 बोनस अंक करने के आदेश दिए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10,20 और 30 अंको को सही ठहराया|
इस फैसले से नियुक्ति का इंतजार कर रहे एलडीसी पद के 11500 अभियार्थियों के साथ अधीनस्थ सेवाओं के 4800 अभियार्थियों को लाभ होगा |
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